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पालनहार योजना

घर पर बैठे सीखे ,ई-मित्र सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज की सेवा का नाम है पालनहार योजना



पालनहार योजना

उद्देश्य-अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देना।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्पूर्ण भारतवर्ष में अनूठी व अनुकरणीय है।

घर पर बैठे सीखे ,ई-मित्र सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज की सेवा का नाम है पालनहार योजना



पालनहार योजना


उद्देश्य-अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देना।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्पूर्ण भारतवर्ष में अनूठी व अनुकरणीय है।

पात्रता

1.    अनाथ बच्चे
2.    मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन

      कारावास की सजा हो चुकी हो के बच्चेे

3.   निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे
4.   पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
5.   एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे
6.   कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे
7.   नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
8.   विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे
9.   तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे

देय लाभ

1.    0-6 आयु वर्ग के बच्चे हेतु - 500 रुपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य)
2.    6-18 आयु वर्ग के बच्चे हेतु - 1000 रुपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
3.    वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु - 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)

शर्तें

1.    पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2.    बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
3.    पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो।

आवश्यक दस्तावेज

    अनाथ बच्चो के प्रकरण में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
    न्यायिक दण्डादेश से दण्डित माता-पिता के बच्चों के प्रकरण में दण्डादेश की प्रति।
    निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ. आदेश)
    पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में विधवा माता के पुनर्विवाह करने के प्रमाण पत्र की प्रति।
    एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चों के प्रकरण में ए.आर.टी. सेन्टर द्वारा जारी ए.आर.डी. डायरी (ग्रीन डायरी) की प्रति
    कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चों के प्रकरण में सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
    नाता जाने वाली माता की के बच्चों के प्रकरण में माता को नाता गये हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र।
    विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चों के प्रकरण में सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये 40% या अधिक निःशक्तता के प्रमाण पत्र की प्रति
    तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चों के प्रकरण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ. आदेश)

अन्य आवश्यक दस्तावेज

 1- पालनहार का भामाशाह नम्बर (EID/UID Number) / जन -आधार -कार्ड
 2-पालनहार का मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति
 3-आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय रु. 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए):
 4-विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदेश पर्याप्त होगा।
 5-बच्चे का आधार कार्ड (UID Number)
 6-अनाथ बच्चों का पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र
 7- आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकरण/विद्यालय में अध्यनरत् होने का प्रमाण पत्र



आवेदन

ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करे

                           


 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न/ Frequently Asking Question

हिन्दी

English

सवाल > पालनहार योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर > पालनहार योजना में आवेदन हेतु नजदीकी ईमित्रा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें।

सवाल > भामाशाह(जन-आधार -कार्ड ) में अपडेट करने के बाद भी 'oops bank details not update' संदेश आ रहा है |.

उत्तर > कृपया थोड़ा रुकें। भामाशाह में अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है । इससे पहले राजस्थान पालनहार पोर्टल पर कोशिश अपने भामाशाह की जाँच करें, या बदलाव को प्रतिबिंबित नहीं मिलता.

सवाल > योजनान्तर्गत क्या-क्या दस्तावेज आवश्यक है ?

उत्तर > पालनहार योजना में पालनहार का भामाशाह कार्ड, बच्चों के अध्ययन प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड एवं मूल निवास हेतु मूलनिवास/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र आवश्यक दस्तावेज है तथा श्रेणीवार दस्तावेज विभागीय वेबसाईट (http://www.sje.rajasthan.gov.in) पर देखें।

सवाल > आवेदन में आक्षेप के क्या कारण है, को चैक करने के लिये क्या करें ?

उत्तर > पालनहार योजना में आवेदन पत्र में लगे आक्षेपों की जानकारी हेतु संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल (http://www.sje.rajasthan.gov.in) पर देखें।

सवाल > पालनहार योजना में भुगतान की जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है ?

उत्तर > पालनहार योजना के भुगतान की जानकारी हेतु संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल (https://palanhaar.rajasthan.gov.in/Appstatus.aspx) पर देखें।

सवाल > ईमित्र बंद हो जाने की स्थिति में क्या किया जावे ?

उत्तर > पालनहार योजना में ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें।

पालनहार योजना की जानकारी अपने वार्ड व पंचायत के पालनहारकर्तायो की जानकारी जन सूचना पोर्टल से प्राप्त करे https://jansoochna.rajasthan.gov.in/index.php/palanhar-main/ तथा पालनहार रिन्यूअल व पात्र परिवारों (योजना के नियमानुसार) का सहयोग करे व इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करे ताकि योजना का लाभ पात्रजन को समय पर मिल सके  

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