घर पर बैठे सीखे ,ई-मित्र सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज की सेवा का नाम है सामाजिक सुरक्षा पेंशन
प्रिय कियोस्कधारक
सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था,विधवा,दिव्यांगजन(केवल प्रमाण-पत्र )) की सेवा को पेपरलेस कर दिया है अर्थात अब इन योजनाओं के आवेदन हेतु किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है अब केवल पात्रतानुसार आवेदनकर्ता का बायोमैट्रिक सत्यापन से आवेदन किया जा सकता है आवेदन की जाँच विभाग स्वयं अपने स्तर पर करके अधितकम (1माह) की अवधि में पेंशन नियमानुसार स्वीकृत/निरस्त कर दी जाती है अत: नियमानुसार आमजन के अधिक से अधिक आवेदन ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से ही करे
घर पर बैठे सीखे ,ई-मित्र सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज की सेवा का नाम है सामाजिक सुरक्षा पेंशन
प्रिय कियोस्कधारक
सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था,विधवा,दिव्यांगजन(केवल प्रमाण-पत्र )) की सेवा को पेपरलेस कर दिया है अर्थात अब इन योजनाओं के आवेदन हेतु किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है अब केवल पात्रतानुसार आवेदनकर्ता का बायोमैट्रिक सत्यापन से आवेदन किया जा सकता है आवेदन की जाँच विभाग स्वयं अपने स्तर पर करके अधितकम (1माह) की अवधि में पेंशन नियमानुसार स्वीकृत/निरस्त कर दी जाती है अत: नियमानुसार आमजन के अधिक से अधिक आवेदन ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से ही करे
राज्य पेंशन योजनाएं
क्रम संख्या विवरण मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
1 पात्रता
55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष
18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला
किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक
प्राकृतिक रूप से बोने - 3 फीट 6 इंच से कम
हिजड़ापन से ग्रसित
55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष
लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.8.2013 के अनुरूप
2 वार्षिक आय सीमा रु.48000/- रु.48000/- रु.60000/-
3 प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ
75 वर्ष से कम को ₹750
75 वर्ष व अधिक को ₹1000
18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को ₹500
55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को ₹750
60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹1000
75 वर्ष या उससे अधिक को ₹1500
55 वर्ष से कम की आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को ₹750
55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000
75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250
कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹1500
75 वर्ष से कम को ₹750
75 वर्ष व अधिक को ₹1000
राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं
क्रम संख्या विवरण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 1 पात्रता बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला अथवा पुरुष बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिला बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के 80% या उससे अधिक निशक्तता वाले निशक्त व्यक्ति 2 वार्षिक आय सीमा केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध 3 प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ
60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹750
75 वर्ष व अधिक को ₹1000
40 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को ₹500
55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को ₹750
60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹1000
75 वर्ष या उससे अधिक को ₹1500
18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम की महिला एवं 58 वर्ष से कम के पुरुष को ₹750
55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000
75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250
कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹1500
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नोट -इस प्रक्रिया में आवेदनकर्ता भामाशाह-कार्ड(जन आधार-कार्ड), आधार-कार्ड , बैंक खाते की पासबुक,मोबाईल नम्बर लेकर ई-मित्र केन्द्र पर आवेदन के लिए स्वयं उपस्थित होता है ,कियोस्क-धारक सभी दस्तावेजों में आवेदनकर्ता के नाम व अन्य जानकारी का मिलान कर लेवे सभी जानकारी सही(एक-समान) होनी चाहिये साथ ही यह जानकरी आवेदनकर्ता के भामाशाह-कार्ड (परिवार संख्या 7 अंको की=जन आधार -कार्ड )में अपडेट होनी चाहिये यदि अपडेट नहीँ है तो पहले भामाशाह-कार्ड में अपडेट करे (कुछ दिन बाद सफलतापूर्वक होता है )उसके बाद ही पेंशन के लिए आवेदन करे
यदि किसी आवेदनकर्ता के बायोमेट्रिक सत्यापन के समय फिंगर स्कैन नहीं होते है तो पांच से अधिक बार फिंगर स्कैन करने के बाद OTP(ओ.टी.पी.) की सेवा का ऑप्शन आ जाता है OTP आधार -कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर जाता है
OTP(ओ.टी.पी.) की सुविधा के लिए आधार -कार्ड में मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है
अपलोड दस्तावेज में केवल दिव्यांगजन पेंशन के आवेदन मे प्रमाण-पत्र अपलोड करना पड़ता है बाकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धावस्था,विधवा,में आय-प्रमाण को अब अपलोड नहीं करना होता है केवल भामाशाह(जन आधार-कार्ड) में आर्थिक जानकारी अपडेट होनी चाहिये(गाईड व विडियो में पुरानी प्रक्रिया दिखाई गई है )अब सम्बन्धित कार्यालय में दस्तावेजों की हार्ड-कॉपी जमा नहीं करवानी होती है आवेदन की जाँच विभाग स्वयं अपने स्तर पर ही करता है
अपने वार्ड व पंचायत के सामाजिक सुरक्षा पेंशन-धारको की जानकारी जन सूचना पोर्टल से प्राप्त करे https://jansoochna.rajasthan.gov.in/index.php/pension-main/ पात्र-जनों (योजना के नियमानुसार) सहयोग करे व इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करे ताकि योजना का लाभ पात्रजन को समय पर मिल सके
प्रिय कियोस्कधारक
सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था,विधवा,दिव्यांगजन(केवल प्रमाण-पत्र )) की सेवा को पेपरलेस कर दिया है अर्थात अब इन योजनाओं के आवेदन हेतु किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है अब केवल पात्रतानुसार आवेदनकर्ता का बायोमैट्रिक सत्यापन से आवेदन किया जा सकता है आवेदन की जाँच विभाग स्वयं अपने स्तर पर करके अधितकम (1माह) की अवधि में पेंशन नियमानुसार स्वीकृत/निरस्त कर दी जाती है अत: नियमानुसार आमजन के अधिक से अधिक आवेदन ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से ही करे
घर पर बैठे सीखे ,ई-मित्र सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज की सेवा का नाम है सामाजिक सुरक्षा पेंशन
प्रिय कियोस्कधारक
सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था,विधवा,दिव्यांगजन(केवल प्रमाण-पत्र )) की सेवा को पेपरलेस कर दिया है अर्थात अब इन योजनाओं के आवेदन हेतु किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है अब केवल पात्रतानुसार आवेदनकर्ता का बायोमैट्रिक सत्यापन से आवेदन किया जा सकता है आवेदन की जाँच विभाग स्वयं अपने स्तर पर करके अधितकम (1माह) की अवधि में पेंशन नियमानुसार स्वीकृत/निरस्त कर दी जाती है अत: नियमानुसार आमजन के अधिक से अधिक आवेदन ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से ही करे
राज्य पेंशन योजनाएं
क्रम संख्या विवरण मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
1 पात्रता
55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष
18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला
किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक
प्राकृतिक रूप से बोने - 3 फीट 6 इंच से कम
हिजड़ापन से ग्रसित
55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष
लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.8.2013 के अनुरूप
2 वार्षिक आय सीमा रु.48000/- रु.48000/- रु.60000/-
3 प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ
75 वर्ष से कम को ₹750
75 वर्ष व अधिक को ₹1000
18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को ₹500
55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को ₹750
60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹1000
75 वर्ष या उससे अधिक को ₹1500
55 वर्ष से कम की आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को ₹750
55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000
75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250
कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹1500
75 वर्ष से कम को ₹750
75 वर्ष व अधिक को ₹1000
राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं
क्रम संख्या विवरण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 1 पात्रता बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला अथवा पुरुष बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिला बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के 80% या उससे अधिक निशक्तता वाले निशक्त व्यक्ति 2 वार्षिक आय सीमा केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध 3 प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ
60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹750
75 वर्ष व अधिक को ₹1000
40 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को ₹500
55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को ₹750
60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹1000
75 वर्ष या उससे अधिक को ₹1500
18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम की महिला एवं 58 वर्ष से कम के पुरुष को ₹750
55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000
75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250
कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹1500
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नोट -इस प्रक्रिया में आवेदनकर्ता भामाशाह-कार्ड(जन आधार-कार्ड), आधार-कार्ड , बैंक खाते की पासबुक,मोबाईल नम्बर लेकर ई-मित्र केन्द्र पर आवेदन के लिए स्वयं उपस्थित होता है ,कियोस्क-धारक सभी दस्तावेजों में आवेदनकर्ता के नाम व अन्य जानकारी का मिलान कर लेवे सभी जानकारी सही(एक-समान) होनी चाहिये साथ ही यह जानकरी आवेदनकर्ता के भामाशाह-कार्ड (परिवार संख्या 7 अंको की=जन आधार -कार्ड )में अपडेट होनी चाहिये यदि अपडेट नहीँ है तो पहले भामाशाह-कार्ड में अपडेट करे (कुछ दिन बाद सफलतापूर्वक होता है )उसके बाद ही पेंशन के लिए आवेदन करे
यदि किसी आवेदनकर्ता के बायोमेट्रिक सत्यापन के समय फिंगर स्कैन नहीं होते है तो पांच से अधिक बार फिंगर स्कैन करने के बाद OTP(ओ.टी.पी.) की सेवा का ऑप्शन आ जाता है OTP आधार -कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर जाता है
OTP(ओ.टी.पी.) की सुविधा के लिए आधार -कार्ड में मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है
अपलोड दस्तावेज में केवल दिव्यांगजन पेंशन के आवेदन मे प्रमाण-पत्र अपलोड करना पड़ता है बाकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धावस्था,विधवा,में आय-प्रमाण को अब अपलोड नहीं करना होता है केवल भामाशाह(जन आधार-कार्ड) में आर्थिक जानकारी अपडेट होनी चाहिये(गाईड व विडियो में पुरानी प्रक्रिया दिखाई गई है )अब सम्बन्धित कार्यालय में दस्तावेजों की हार्ड-कॉपी जमा नहीं करवानी होती है आवेदन की जाँच विभाग स्वयं अपने स्तर पर ही करता है
अपने वार्ड व पंचायत के सामाजिक सुरक्षा पेंशन-धारको की जानकारी जन सूचना पोर्टल से प्राप्त करे https://jansoochna.rajasthan.gov.in/index.php/pension-main/ पात्र-जनों (योजना के नियमानुसार) सहयोग करे व इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करे ताकि योजना का लाभ पात्रजन को समय पर मिल सके
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