सहयोग योजना. इस योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे ...
*राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा प्रवेश पत्र*
*सभी दोस्तों से निवेदन है कि सभी जने अपने स्तर पर एडमिट कार्ड निकालने की कोशिश करें।*
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घर पर बैठे सीखे ,ई-मित्र सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज की सेवा का नाम है सहयोग योजना
सहयोग योजना व शुभ-शक्ति दोनों अलग-अलग योजनाये है
सहयोग योजना में बालिका के विवाह हेतु शैक्षिक योग्यता के अनुसार
18 वर्ष के बाद शादी पर अनपढ़/साक्षर: 20000 हजार रुपये
दसवीं पास शादी के बाद: 30000 रुपये
स्नातक पास के बाद: 40000 रुपये की सहायता राशि मिलती है तथा यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण विभाग ) द्वारा संचालित की जाती है
शुभ-शक्ति योजना में 55000 रुपये की सहायता राशि मिलती है इस राशि का उपयोग बालिका स्व-विवेक से अपने भविष्य-निर्माण (शिक्षा,व्यवसाय) में उपयोग ले सकती है इसमें विवाह का होना अनिवार्य नहीं है लेकिन आयु 18 वर्ष व शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है इस योजना का लाभ केवल श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों को (नियमानुसार) मिलता है यह सहायता राशि(55000 रुपये) श्रम विभाग द्वारा दी जाती है
राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा प्रवेश पत्र*
*सभी दोस्तों से निवेदन है कि सभी जने अपने स्तर पर एडमिट कार्ड निकालने की कोशिश करें।*
सहयोग योजना
1. इस योजना के अन्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियो को ही दी जा सकेगी।
2. इस योजना के आवेदक विवाह योग्य कन्या के माता/पिता/संरक्षक होगें।
3. यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या संतानो के विवाह हेतु ही लागू होगी।
4. समस्त वर्गो के बी.पी.एल. परिवार।
5. सभी वर्गो के अन्त्योदय परिवार।
6. आस्था कार्डधारी परिवार।
7. इस योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिये पात्रता निम्नानुसार होगीः-
महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नही किया है।
विधवा की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रूपये से अधिक नही हो।
परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नही हो।
8. ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों को देहान्त हो चुका है तथा उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक विधवा महिला द्वारा आवेदन किया
जा सकता है। संरक्षक की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रूपये से अधिक नही हे
9. ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनो कोई भी जीवित नही है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपये 50 हजार वार्षिक से
अधिक नही है, के विवाह हेतु किसी संरक्षक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
10. जिन कन्या संतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि
प्राप्त की जा चुकी है, उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जायेगा।
प्रक्रिया
सहायता /अनुदान राशि प्राप्त किये जाने हेतु ई-मित्र पर ऑनलाइन आवेदन निश्चित विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह तिथि के छ: माह पश्त तक किया जा सकता है |
सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आवेदन का निस्तारण अधिकतम 15 दिवस की अवधि मे किया जायेगा |
विवाह पूर्ण आवेदन प्राप्ति की अवस्था मे जिलाधिकारी के द्वारा आवश्कता होने पर /संशय होने की स्थिति मे आवेदन की सत्यता की पुष्टि स्वयं के द्वारा की जा सकेगी |
विवाह पशचात आवेदन प्राप्त होने की स्थिति मे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप[ से आवेदन के साथ संलग्न किया जावेगा |
आवेदक को बी पी एल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरुप बी पी एल कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी तथा चयनित सूची क्रमांक अंकित करना होगा |
आवेदक अन्त्योदय परिवार से सम्बन्धित होने की अवस्था मे अन्त्योदय कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी|
आवेदक आस्था कार्डधारी होने की अवस्था मे आस्था कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी|
(क) यदि आवेदिका विधवा पेंशन प्राप्त करती है तो आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न किये जायेंगे :-
1.विधवा पेंशन का पी.पी.ओ.
2.आय प्रमाण पत्र |
3.राशन कार्ड मे वर्णित सदस्यों मे ज्येष्ठ पुत्र की आयु का प्रमाण पत्र |
(ख) विधवा पेंशन नही प्राप्त करने की स्थिति मे आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न किये जायेंगे :-
1.पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
2.आय प्रमाण पत्र
3.राशन कार्ड मे वर्णित सदस्यों मे ज्येष्ठ पुत्र की आयु का प्रमाण पत्र
9. शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनकर्ता अपना आवेदन विभागीय एस.जे.एम.एस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे |
10. आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित प्रति मे प्रस्तुत किये जायेंगे |
11. वर एवं वधु की आय के प्रमाण पत्र ,यदि स्कूल पढने गई है | तो स्कूल प्रमाण पत्र अथवा मतदाता सूची मे कन्या का नाम अंकित होने का प्रमाण पत्र अथवा राशन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति मान्य होगी |
12. स्वीकृत अनुदान की राशि जिला अधिकारी द्वारा आहरित कर अनुदान राशि आवेदक के नाम से उनके बैंक खाते मे जमा करवाई जायेगी |
13. जिलाधिकारी द्वारा आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री ,राजस्थान की और से स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई सन्देश प्रेषित किया जायेगा |
राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा प्रवेश पत्र*
*सभी दोस्तों से निवेदन है कि सभी जने अपने स्तर पर एडमिट कार्ड निकालने की कोशिश करें।*
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सहयोग योजना की जानकारी के लिये वीडियो लिंक
https://youtu.be/CpSWlJGMgHc
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