घर पर बैठे सीखे ,ई-मित्र सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज की सेवा का नाम है अनुप्रति योजना
अनुप्रति योजना
राज्य सरकार द्वारा अनुप्रति योजना जनवरी, 2005 से शुरू की गई । वर्ष 2012 में इस योजना में व्यापक परिवर्तन किए गए परिवर्तित योजनानुसार स्वरूप निम्न प्रकार है:-
योजना का उद्देश्य:-
राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के प्रतिभावान अभ्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे भारतीय सिविल सेवा, साजस्थान सिविल सेवा, आई.आई.टी., आई.आई.एम., सी.पी.एम.टी., एन.आई.टी. एवं राजकीय इन्जीनियरिंग एवं मेडिकल आदि में चयन की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना।
पात्रता:-
राजस्थान का मूल निवासी
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछडा वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2.00 लाख (दो लाख रुपये) से अधिक न हो।
अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. (राज्य बी.पी.एल. सहित) परिवार का सदस्य हो।
अभ्यर्थी ने प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा में पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो।
राज्य के राजकीय इन्जीनियरिंग/मेडीकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु कक्षा 10+2 में 60 प्रतिशत अंक प्राइज़ किये हों।
प्रोत्साहन राशि:-
इस योजनान्तर्गत विभिन्न स्तर पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्नानुसार है :-
विवरण
अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु देय प्रोत्साहन राशि का विवरण
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु देय प्रोत्साहन राशि का विवरण
प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर
65,000 रूपये
25,000 रूपये
मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर
30,000 रूपये
20,000 रूपये
साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अंतिम रूप से चयन) होने पर
5,000 रूपये
5,000 रूपये
योग -1,00,000 रूपये50,000 रूपये
प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों (योजना में सूचीबद्ध संस्थाओं) जैसे IIT, IIM, AIIMS, NIT, NLU आदि प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोजेक्ट राशि रुपये 40,000 से 50,000 होगी।
राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित RPMT/RPET में सफल होने तथा राजकीय मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये।
अनुप्रति योजना हेतु ईमित्र द्वारा आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
§सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
§ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
§ आय का घोषणा पत्र ( 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो ) अभ्यर्थी के माता पिता
/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभाग द्वारा जारी किया गया
प्रमाण प्रत्र मान्य होगा
§ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बी.पी.एल. प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
§ प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित
प्रति
§ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने के प्रमाण पत्र की
सत्यापित प्रति
§ अभ्यर्थी को भामाशाह कार्ड आधार कार्ड पेनकार्ड में से किसी एक दस्तावेज की
प्रति देनी अनिवार्य है
§ अभ्यर्थी को अपना बैंक विवरण देना आवश्यक है तथा शपथ पत्र देना होगा
§अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के तीन माह की अवधि में आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा जो सम्बंधित जिला अधिकारी को अग्रेषित हो जायेगा। जिला आधिकारी द्वारा आवेदन प्रत्र ऑनलाइन परीक्षाणोप्रांत पूर्ण पाए जाने पर ऑनलाइन स्वीकृति जारी कर अभ्यर्थी के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा |
§आवेदन प्रत्र 6 माह की अवधि के पश्चात् 12 माह की अवधि में प्रस्तुत करने पर जिला अधिकारी विलम्ब के कारण सहित शिथिलता हेतु प्रकरण निदेशालय को भिजवाया जायेगा | आयुक्त/निदेशक द्वारा ऐसे प्रकरणों में शिथिलता दी जाएगी |
§उसके उपरान्त प्राप्त आवेदन प्रत्रो पर शिथिलता का प्रावधान लागू नहीं होगा|
अनुप्रति योजना की जानकारी के लिये वीडियो लिंक
https://youtu.be/AFMU54JueAY
अनुप्रति योजना
राज्य सरकार द्वारा अनुप्रति योजना जनवरी, 2005 से शुरू की गई । वर्ष 2012 में इस योजना में व्यापक परिवर्तन किए गए परिवर्तित योजनानुसार स्वरूप निम्न प्रकार है:-
योजना का उद्देश्य:-
राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के प्रतिभावान अभ्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे भारतीय सिविल सेवा, साजस्थान सिविल सेवा, आई.आई.टी., आई.आई.एम., सी.पी.एम.टी., एन.आई.टी. एवं राजकीय इन्जीनियरिंग एवं मेडिकल आदि में चयन की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना।
पात्रता:-
राजस्थान का मूल निवासी
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछडा वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2.00 लाख (दो लाख रुपये) से अधिक न हो।
अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. (राज्य बी.पी.एल. सहित) परिवार का सदस्य हो।
अभ्यर्थी ने प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा में पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो।
राज्य के राजकीय इन्जीनियरिंग/मेडीकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु कक्षा 10+2 में 60 प्रतिशत अंक प्राइज़ किये हों।
प्रोत्साहन राशि:-
इस योजनान्तर्गत विभिन्न स्तर पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्नानुसार है :-
विवरण
अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु देय प्रोत्साहन राशि का विवरण
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु देय प्रोत्साहन राशि का विवरण
प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर
65,000 रूपये
25,000 रूपये
मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर
30,000 रूपये
20,000 रूपये
साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अंतिम रूप से चयन) होने पर
5,000 रूपये
5,000 रूपये
योग -1,00,000 रूपये50,000 रूपये
प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों (योजना में सूचीबद्ध संस्थाओं) जैसे IIT, IIM, AIIMS, NIT, NLU आदि प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोजेक्ट राशि रुपये 40,000 से 50,000 होगी।
राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित RPMT/RPET में सफल होने तथा राजकीय मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये।
अनुप्रति योजना हेतु ईमित्र द्वारा आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
§सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
§ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
§ आय का घोषणा पत्र ( 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो ) अभ्यर्थी के माता पिता
/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभाग द्वारा जारी किया गया
प्रमाण प्रत्र मान्य होगा
§ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बी.पी.एल. प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
§ प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित
प्रति
§ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने के प्रमाण पत्र की
सत्यापित प्रति
§ अभ्यर्थी को भामाशाह कार्ड आधार कार्ड पेनकार्ड में से किसी एक दस्तावेज की
प्रति देनी अनिवार्य है
§ अभ्यर्थी को अपना बैंक विवरण देना आवश्यक है तथा शपथ पत्र देना होगा
§अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के तीन माह की अवधि में आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा जो सम्बंधित जिला अधिकारी को अग्रेषित हो जायेगा। जिला आधिकारी द्वारा आवेदन प्रत्र ऑनलाइन परीक्षाणोप्रांत पूर्ण पाए जाने पर ऑनलाइन स्वीकृति जारी कर अभ्यर्थी के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा |
§आवेदन प्रत्र 6 माह की अवधि के पश्चात् 12 माह की अवधि में प्रस्तुत करने पर जिला अधिकारी विलम्ब के कारण सहित शिथिलता हेतु प्रकरण निदेशालय को भिजवाया जायेगा | आयुक्त/निदेशक द्वारा ऐसे प्रकरणों में शिथिलता दी जाएगी |
§उसके उपरान्त प्राप्त आवेदन प्रत्रो पर शिथिलता का प्रावधान लागू नहीं होगा|
अनुप्रति योजना की जानकारी के लिये वीडियो लिंक
https://youtu.be/AFMU54JueAY
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