घर पर बैठे सीखे ,ई-मित्र सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज की सेवा का नाम है तारबंदी योजना(कृषि विभाग)
राजस्थान तारबंदी योजना क्या है
राजस्थान सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये इस योजना को लेकर आई है | यह योजना सभी किसानों के लिए है | जिसमें बटाईदार किसान भी शामिल है | इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को कुल खर्चे का 50% दे रही है | लेकिन किसानों को अधिकतम 40,000 रूपये की अधिकतम सहायता देगी | इस योजना के तहत किसान अपने खेत में तार तथा पिलर दोनों लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं | जिससे की उनकी फसलों को जंगली जानवरों तथा देशी पालतू जानवरों से बचा सके | इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों को अलग – अलग लक्ष्य निर्धारित किया है |
इस योजना के लिए पात्रता क्या है ?
किसान जो भी आवेदन करना चाहता है वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए |
यह योजना के लाभ के लिए किसान के पास 0.5 हेक्टयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए |
योजना के लिए आपको कम से कम 50% तक की सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जायेगी | यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में आयेगी |
अगर जमीन पर पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत राशि प्राप्त है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है |
40,000 रु.तक की सहायता लेने के लिए पहले आपको अपने 50% पैसे लगाने होंगे |
इस योजना के लिये केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकृत किया जाता है ऑनलाइन आवेदन की सुविधा ई-मित्र केन्द्र पर उपलब्ध है
नोट -इस योजना में श्रेणी के अनुसार व प्रत्येक वितीय वर्ष सरकार द्वारा बजट के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किये जाते है अत: अधिक जानकारी हेतु अपनी ग्राम-पंचायत के कृषि-पर्यवेक्षक या पंचायत समिति के कृषि-अधिकारी महोदय जी से सम्पर्क करे
तारबंदी योजना की जानकारी के लिये वीडियो लिंक
https://youtu.be/xu9pzQjJRUE
राजस्थान तारबंदी योजना क्या है
राजस्थान सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये इस योजना को लेकर आई है | यह योजना सभी किसानों के लिए है | जिसमें बटाईदार किसान भी शामिल है | इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को कुल खर्चे का 50% दे रही है | लेकिन किसानों को अधिकतम 40,000 रूपये की अधिकतम सहायता देगी | इस योजना के तहत किसान अपने खेत में तार तथा पिलर दोनों लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं | जिससे की उनकी फसलों को जंगली जानवरों तथा देशी पालतू जानवरों से बचा सके | इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों को अलग – अलग लक्ष्य निर्धारित किया है |
इस योजना के लिए पात्रता क्या है ?
किसान जो भी आवेदन करना चाहता है वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए |
यह योजना के लाभ के लिए किसान के पास 0.5 हेक्टयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए |
योजना के लिए आपको कम से कम 50% तक की सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जायेगी | यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में आयेगी |
अगर जमीन पर पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत राशि प्राप्त है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है |
40,000 रु.तक की सहायता लेने के लिए पहले आपको अपने 50% पैसे लगाने होंगे |
इस योजना के लिये केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकृत किया जाता है ऑनलाइन आवेदन की सुविधा ई-मित्र केन्द्र पर उपलब्ध है
नोट -इस योजना में श्रेणी के अनुसार व प्रत्येक वितीय वर्ष सरकार द्वारा बजट के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किये जाते है अत: अधिक जानकारी हेतु अपनी ग्राम-पंचायत के कृषि-पर्यवेक्षक या पंचायत समिति के कृषि-अधिकारी महोदय जी से सम्पर्क करे
तारबंदी योजना की जानकारी के लिये वीडियो लिंक
https://youtu.be/xu9pzQjJRUE
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