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राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(NFSA)की सूची में नाम जुडवाने की सेवा

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(NFSA)की सूची में नाम जुडवाने की सेवा

घर पर बैठे सीखे ,ई-मित्र सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज की सेवा का नाम है   राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(NFSA)की सूची में नाम जुडवाने की सेवा

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राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(NFSA)

सरकार ने संसद द्वारा पारित, राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 दिनांक 10 सितम्‍बर,2013 को अधिसूचित किया है,जिसका उद्देश्‍य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्‍यों पर अच्‍छी गुणवत्‍ता के खाद्यान्‍न की पर्याप्‍त मात्रा उपलब्‍ध कराते हुए उन्‍हें मानव जीवन-चक्र दृष्‍टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम में,लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत राजसहायता प्राप्‍त खाद्यान्‍न प्राप्‍त करने के लिए 75%ग्रामीण आबादी और 50%शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है,इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी कवर की जायेगी। पात्र व्‍यक्‍ति चावल/ गेहूं/मोटे अनाज क्रमश: 3/ 2/1 रूपये प्रति किलोग्राम के राजसहायता प्राप्‍त मूल्‍यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्‍न प्रति व्‍यक्‍ति प्रति माह प्राप्‍त करने का हकदार है। मौजूदा अंत्‍योदय परिवार,जिनमें निर्धनतम व्‍यक्‍ति शामिल हैं,35 किलोग्राम/परिवार
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राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(NFSA)

सरकार ने संसद द्वारा पारित, राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 दिनांक 10 सितम्‍बर,2013 को अधिसूचित किया है,जिसका उद्देश्‍य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्‍यों पर अच्‍छी गुणवत्‍ता के खाद्यान्‍न की पर्याप्‍त मात्रा उपलब्‍ध कराते हुए उन्‍हें मानव जीवन-चक्र दृष्‍टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम में,लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत राजसहायता प्राप्‍त खाद्यान्‍न प्राप्‍त करने के लिए 75%ग्रामीण आबादी और 50%शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है,इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी कवर की जायेगी। पात्र व्‍यक्‍ति चावल/ गेहूं/मोटे अनाज क्रमश: 3/ 2/1 रूपए प्रति किलोग्राम के राजसहायता प्राप्‍त मूल्‍यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्‍न प्रति व्‍यक्‍ति प्रति माह प्राप्‍त करने का हकदार है। मौजूदा अंत्‍योदय अ परिवार,जिनमें निर्धनतम व्‍यक्‍ति शामिल हैं,35 किलोग्राम खाद्यान्‍न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्‍त करते रहेंगे।

       
प्रदेश में हर परिवार को उसके हक़ का राशन मिले और पूरा मिले इसके लिए सरकार ने बायोमैट्रिक पहचान से राशन वितरण शुरू किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र व्यक्ति मशीन पर अंगूठा या अंगुली लगाकर राशन प्राप्त कर रहे हैं।

पात्र व्यक्ति को ही मिलता है राशन(पात्रता के नियमों का विवरण ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के आवेदन प्रपत्र पर दिया गया है )

सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की है। अपात्र व्यक्ति सूची से हट गये हैं। पात्र व्यक्तियों को बायोमैट्रिक पहचान के लिए अपना अंगूठा या अंगुली मशीन में लगाना होता है इसलिए एक व्यक्ति का राशन दूसरा नहीं ले सकता है।
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पॉस मशीन से राशन लेने की प्रक्रिया

आप अपने हाथ का अंगूठा या कोई भी अंगुली पॉस मशीन पर लगा कर, अपनी पहचान दर्ज़ करके ले सकते हैं।
अंगूठा मशीन पर कुछ देर तक लगाए रखना होता है (जब तक मशीन में लाइट न जल उठे)
किसी कारण से अगर मशीन में किसी व्यक्ति की पहचान न हो सके तो परिवार का कोई और व्यक्ति (जिसका नाम भामाशाह में जुड़ा हो) भी अपनी पहचान दर्ज़ करवाकर परिवार का राशन ले सकता है।
अगर तीन बार में किसी व्यक्ति की पहचान दर्ज़ न हो तो भामाशाह(जन -आधार ) में रजिस्टर्ड आपके मोबाइल पर मैसेज से अपने आप एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आ जाता है। इस ओटीपी को मशीन में दर्ज़ करके भी राशन लिया जा सकता है। अगर आपके परिवार का कोई मोबाइल भामाशाह (जन -आधार ) में दर्ज़ नहीं है तो आप ई-मित्र केन्द्र पर जाकर इसे दर्ज़ करवा सकते हैं ताकि आपको यह सुविधा मिल सके।

मोबाइल पर मैसेज

इस व्यवस्था का फायदा यह भी है कि राशन की दुकान पर राशन आते ही मैसेज मिल जाता है कि आपका राशन आ गया है। इसके अलावा राशन लेने पर भी मैसेज मिल जाता है कि आपने इतना राशन ले लिया है और इतना राशन शेष है।

नोट - खाद्य सुरक्षा में सरकार द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक आवेदनों की वजह से कुछ क्षेत्रों में सक्षम अधिकारी महोदय जी के द्वारा अलग से एक आवेदन पत्र  जारी किया गया है (जिसमें की पटवारी,ग्राम-सेवक,अधिशासी अधिकारी(शहरी)विकास-अधिकारी(ग्रामीण)तहसीलदार महोदय जी प्रमाणित करवाना होता है )इस आवेदन की मुख्य आवेदन के साथ संलग्न करना होता है
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