घर पर बैठे सीखे ,ई-मित्र सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज की सेवा का नाम है ड्राइविंग लाइसेंस TRANSPORT DEPARTMENT की ड्राइविंग लाइसेंस सेवा
प्रिय कियोस्क धारक, Transport विभाग की सभी सेवाये ई-मित्र पोर्टल पर सुचारू रूप से शुरू है अत:सभी कियोस्क धारक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ई-मित्र पोर्टल से ही आवेदन करे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ता का सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया
जाता है विभागीय नियमानुसार( कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाये गा जब तक कि वह लाइसेंसगि प्राधिकरण द्वारा जारी एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नही रखता है, और कार्यालय उसे वाहन चलाने के लिए अधिकृत नही करता है। कोई व्यक्ति शिक्षार्थी के रूप में किसी मोटर वाहन को चलाने के लिए तभी अधिकृत है जब उसने संबंधित लाइसेंसगि अधिकारी से लर्निंग लाईसेंस प्राप्त कर लिया हो। एक आवेदक जो 16 वर्ष की आयु हासिल कर चुका है, उसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए 55 सीसी से नीचे की इंजन क्षमता के साथ या बिना गियर की मोटर साइकिल चलाने की पात्रता है, जिसके अनुसार माता-पिता या अभिभावक को निर्धारित तरीके से घोषणा प्रस्तुत करनी होती है।, आवेदक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वह एक वाहन से दूसरे वाहन तथा चार पहिया वाहन को चलाने के लिए पात्र है।
आवेदक जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह परिवहन तथा भारी वाहन चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।
सबसे पहले आवेदनकर्ता को लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है =जारी किया गया लर्निंग लाइसेंस केवल 6 माह के लिए वैध है
आवेदनकर्ता को लर्निंग लाइसेंस जारी होने की तिथि के 1 माह (30दिवस ) के बाद व 6 माह से पहले मुख्य(स्थायी) लाइसेंस के लिए शुल्क जमा करवा कर सम्बन्धित कार्यालय में उपस्थित होना होता है जहां पर नियमानुसार मुख्य(स्थायी) लाइसेंस जारी किया जाता है जो की एक मान्य(वैलिड) लाइसेंस होता है
लर्निंग लाइसेंस के लिए सरकार का शुल्क (फीस) 350 रुपये जो की सरकार के विभाग के खाते मेंं जमा होता है
मुख्य(स्थायी) लाइसेंस के लिए शुल्क (फीस) 1000 रुपये जो की सरकार के विभाग के खाते मेंं जमा होता है
कुछ अन्य प्रक्रियों के लिए शुल्क लगता है जो की आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं वहन किया जाता है
ई-मित्र से आवेदन का शुल्क (फीस) 50रुपये है जिसमें से ही आवेदन के लिए कमीशन 42.37 रुपये प्राप्त होता है
नोट -ई-मित्र कियोस्क की जाँच के दौरान यह सामने आया है की कुछ कियोस्क धारक परिवहन विभाग की साईट से सीधे ही एक से अधिक आवेदन कर रहे है ओर फीस का भुगतान स्वयं के बैंक खाते से कर रहे है जो की सही तरीका नहीं है परिवहन विभाग पर आवेदन के लिए जो सुविधा दे रखी है आम-जन(नागरिक) के स्वयं उपयोग के लिए है व्यवसायिक(वाणिज्यिक) के लिए नहीं है क्योंकि यदि कोई अपने बैंक बचत खाते का उपयोग स्वयं लिए नहीं करके व्यवसायिक(वाणिज्यिक) उपयोग के लिए करते है तो बैंक व इनकम-टैक्स विभाग द्वाराउस खाते की जाँच की जाती है जिससे की अनके परेशानियों का सामना करना पड़ता है
ई -मित्र पोर्टल जनसुविधा व व्यवसायिक(वाणिज्यिक) पोर्टल है अत: सभी ई-मित्र से ही आवेदन करे ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी न हो

आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड किये जाने वाले दस्ताववेजों की सूची निम्नानुसार है :-
विकल्प का चयन करें ।
स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के विभिन्न चरण प्रदर्शित होंगे यहां “Home” विकल्प का चयन करें प्रदर्शित स्क्रीन पर आवेदन प्रक्रिया के सभी चरणों के लिए अलग – अलग विकल्पे प्रदर्शित होंगे। अपनी आवश्यरकतानुसार विकल्प का चयन कर शेष कार्यवाही पूर्ण करें।
क्र. सं.
दस्ताावेज का प्रकार
सामान्य निर्देश
1
जन्म-तिथि का प्रमाण
निम्न में से कोई एक -
1. जन्म प्रमाण पत्र
2. स्कूल की अंकतालिका/प्रमाण पत्र/ स्कूल छोडने का प्रमाण पत्र(TC) जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो।
3. पासपोर्ट (प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ)
4. जीवन बीमा पॉलिसी
5. केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप जिसमें Date of Birth अंकित हो।
2
निवास का प्रमाण
निम्न में से कोई एक-
आधार कार्ड (दोनों तरफ से)
मतदाता पहचान पत्र (दोनों तरफ से)
मतदाता सूची
जीवन बीमा पॉलिसी
केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप
पासपोर्ट
मूल निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड मय अतिरिक्त प्रमाण के
3
प्रारूप 1/1A
गैर परिवहन यान/अव्यावसायिक वाहन के लाइसेंस हेतु 40 वर्ष से कम आयु के आवेदक द्वारा प्रारूप 1 में स्वघोषणा करना आवश्यक है एवं 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक एवं व्यावसायिक/परिवहन यान के लाइसेंस बनाने हेतु प्रारूप 1A में चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आवश्यक है
आवेदक स्वयं का फोटो, हस्ता्क्षर एवं दस्तायवेज स्वायं अपलोड कर सकता है इसके अतिरिक्त् यह सुविधा संबंधित परिवहन कार्यालय में भी उपलब्ध है ।
आवेदन करने की प्रक्रिया में प्रदर्शित होने वाले समस्तद चरणों में प्रत्येक विकल्प के साथ आवश्यकतानुसार विकल्प से संबंधित निर्देश आवेदक की सहायता के लिए प्रदर्शित किये गये हैं
वर्तमान में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस आवेदन की सुविधा निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
परिवहन कार्यालय
परिवहन कार्यालयपरिवहन कार्यालयप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुरजिला परिवहन कार्यालय, हनुमानगढजिला परिवहन कार्यालय, डूंगरपुरप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेरजिला परिवहन कार्यालय, बूंदी
जिला परिवहन कार्यालय, दौसा
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, भरतपुरजिला परिवहन कार्यालय, भीलवाडाजिला परिवहन कार्यालय, भिवाड़ीप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बीकानेरजिला परिवहन कार्यालय, धौलपुरजिला परिवहन कार्यालय, नोखाप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, चित्तौडगढ
जिला परिवहन कार्यालय जालोरजिला परिवहन कार्यालय, शाहपुरा(जयपुर)प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुरजिला परिवहन कार्यालय बारांजिला परिवहन कार्यालय, शाहपुरा(भीलवाड़ा)प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटाजिला परिवहन कार्यालय दूदूजिला परिवहन कार्यालय, जैसलमेरप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, उदयपुरजिला परिवहन कार्यालय चौमूंजिला परिवहन कार्यालय, रामगंजमण्डीजिला परिवहन कार्यालय, विद्याधर नगर, जयपुरअतिरिक्त प्रादेषिक परिवहन कार्यालय जगतपुरा, जयपुरजिला परिवहन कार्यालय, सिरोहीजिला परिवहन कार्यालय, सवाई माधोपुरजिला परिवहन कार्यालय केकडीजिला परिवहन कार्यालय, सुजानगढ़जिला परिवहन कार्यालय, प्रतापगढजिला परिवहन कार्यालय, टोंकजिला परिवहन कार्यालय, बांसवाड़ाजिला परिवहन कार्यालय, करौलीजिला परिवहन कार्यालय, ब्यावरउप परिवहन कार्यालय गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर
जिला परिवहन कार्यालय, झालावाडजिला परिवहन कार्यालय, नागौरउप परिवहन कार्यालय लूंणकरनसर, बीकानेरजिला परिवहन कार्यालय, चूरूजिला परिवहन कार्यालय, कोटपूतलीउप परिवहन कार्यालय, हिण्डौनजिला परिवहन कार्यालय फलोदीप्रादेषिक परिवहन कार्यालय, सीकरउप परिवहन कार्यालय, सूरतगढ़उप परिवहन कार्यालय, रिंगसउप परिवहन कार्यालय, भवानीमंण्डीउप परिवहन कार्यालय, सोजतउप परिवहन कार्यालय, सुमेरपुरउप परिवहन कार्यालय, नावाउप परिवहन कार्यालय, डीगउप परिवहन कार्यालय, देवलीजिला परिवहन कार्यालय नोखा
जिला परिवहन कार्यालय नोहरजिला परिवहन कार्यालय खेतडीप्रादेशिक परिवहन कार्यालय दौसाजिला परिवहन कार्यालय श्रीगंगानगरजिला परिवहन कार्यालय डीडवानाजिला परिवहन कार्यालय बाडमेरजिला परिवहन कार्यालय झुंझुनूजिला परिवहन कार्यालय किशनगढप्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवरप्रादेशिक परिवहन कार्यालय पाली
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय
ई-मित्र पर आवेदन प्रक्रिया के चरण
राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
क्र. सं.
प्रक्रिया के चरण
टिप्पणी
1.
ई-मित्र पोर्टल पर लॉग इन होने के बाद TRANSPORT DEPARTMENT की सेवा का चयन करे -

2.
Sarathi- Apply for New Learner License सेवा विकल्प का चयन करें।
3.
स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुनत करने के चरण प्रदर्शित होंगें। यह चरण निम्नानुसार है:-
आवेदन पत्र की पूर्ति किया जाना।
दस्तावेज अपलोड करना ।
नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना।
लर्निंग लाईसेंस टेस्ट हेतु दिनांक एवं समय चयन करना ।
फीस भुगतान ।
यहां “Continue” विकल्प का चयन करें।
4.
“I don’t have any licence” विकल्प का चयन करते हुए “Submit” विकल्प का चयन करें।
5.
लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्ठियां पूर्ण करने के उपरांत “Submit” करें ।
पोर्टल पर आवेदन पत्र Submit करने के लिए confirmation हेतु प्रदर्शित ‘YES’ विकल्प का चयन करें।
YES का चयन करने के उपरांत आपके द्वारा प्रविष्ठ किये गये मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
Acknowledgement Slip प्रदर्शित होगी जिसे प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रखें एवं कार्यालय में प्रस्तुत करें।
स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले Application Number को भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखें
6.
“Next” विकल्प का चयन करें तथा निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति अपलोड करें :-
आयु प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
निवास का प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
फॉर्म 1/1-A (जो लागू हो)
दस्तावेज अपलोड करने के बाद “Confirm” पर क्लिक करें
दस्तावेजों को ग्रे स्केल में स्केन करें ।
फाइल का साईज 1 MB से अधिक नहीं हो।
स्केन फाइल का JPG/JPEG/PDF फॉर्मेट होना चाहिए।
7.
“Next” विकल्प का चयन करें तथा नवीनतम फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर अपलोड करने के बाद “Confirm” पर क्लिक करें
स्केन फाइल का JPG/JPEG फॉर्मेट होना चाहिए।
स्केन फाइल का साईज 10-20 KB से अधिक नहीं हो।
8.
“Next” विकल्प का चयन करें
9.
“Learning Licence Test Slot Booking” विकल्प का चयन करें तथा उपलब्ध दिनांक एवं समय में से अपनी सुविधानुसार लर्निंग लाइसेंस टेस्ट हेतु दिनांक एवं समय का चयन करें।
10.
“Book Slot” तथा “Confirm to Slot Book” विकल्प का चयन करें।
प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आपके द्वारा प्रविष्ठ किये गये मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
चयनित दिनांक एवं समय स्लिप को प्रिन्ट करें।
दस्तावेजों की मूल प्रतियों सहित चयनित दिनांक को समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में संपर्क करें।
11.
“Next” विकल्प का चयन करें।
12.
"Fee Payment" विकल्प का चयन करें।
यहाँ E- Mitra Wallet ऑप्शन चुने और Make Payment करे| पेमेंट करने के बाद आपके Wallet से राशि कट जायेगी और फीस की रसीद प्राप्त हो जायेगी|
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में चयनित दिनांक को निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में अपलोड किये गये दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित हों।
आवेदक को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत प्रक्रिया का कोई चरण अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यालय में उस चरण से संबंधित कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु निर्धारित काउंटर पर उपस्थित होकर उन्हें पूर्ण करवाना होगा ।
कार्यालय में परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा आवेदक के मूल दस्तावेज सत्यापन के पश्चात तत्समय आवेदक को लौटा दिये जायेंगे।
कार्यालय में आपका फोटो एवं हस्ताक्षर capture किये जायेगे।
परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा लर्निंग लाइसेंस टेस्ट हेतु पासवर्ड जारी किया जायेगा जो कि आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर SMS के दवारा प्राप्त होगा।
परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा कार्यालय में टच स्क्रीन कियोस्क पर गोपनीय PIN एवं आवेदक को प्राप्त पासवर्ड प्रविष्ठ कर अपनी देख रेख में लर्निंग लाइसेंस टेस्ट आयोजित किया जायेगा।
लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में सफल होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा आवेदक को लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा।
ड्राइविंग लाइसेन्स के लाभ :-
1. यह राजस्थान के समस्त सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों में व्यक्ति के स्थाई निवास पते के दस्तावेज (Address Proof) के रूप में मान्य है.
2. यह जन्मतिथि के प्रमाणीकरण के रूप में भी मान्य है
3. किसी भी प्रकार के वाहन को चलाने के लिए.
प्रिय कियोस्क धारक, Transport विभाग की सभी सेवाये ई-मित्र पोर्टल पर सुचारू रूप से शुरू है अत:सभी कियोस्क धारक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ई-मित्र पोर्टल से ही आवेदन करे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ता का सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया
जाता है विभागीय नियमानुसार( कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाये गा जब तक कि वह लाइसेंसगि प्राधिकरण द्वारा जारी एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नही रखता है, और कार्यालय उसे वाहन चलाने के लिए अधिकृत नही करता है। कोई व्यक्ति शिक्षार्थी के रूप में किसी मोटर वाहन को चलाने के लिए तभी अधिकृत है जब उसने संबंधित लाइसेंसगि अधिकारी से लर्निंग लाईसेंस प्राप्त कर लिया हो। एक आवेदक जो 16 वर्ष की आयु हासिल कर चुका है, उसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए 55 सीसी से नीचे की इंजन क्षमता के साथ या बिना गियर की मोटर साइकिल चलाने की पात्रता है, जिसके अनुसार माता-पिता या अभिभावक को निर्धारित तरीके से घोषणा प्रस्तुत करनी होती है।, आवेदक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वह एक वाहन से दूसरे वाहन तथा चार पहिया वाहन को चलाने के लिए पात्र है।
आवेदक जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह परिवहन तथा भारी वाहन चलाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।
सबसे पहले आवेदनकर्ता को लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है =जारी किया गया लर्निंग लाइसेंस केवल 6 माह के लिए वैध है
आवेदनकर्ता को लर्निंग लाइसेंस जारी होने की तिथि के 1 माह (30दिवस ) के बाद व 6 माह से पहले मुख्य(स्थायी) लाइसेंस के लिए शुल्क जमा करवा कर सम्बन्धित कार्यालय में उपस्थित होना होता है जहां पर नियमानुसार मुख्य(स्थायी) लाइसेंस जारी किया जाता है जो की एक मान्य(वैलिड) लाइसेंस होता है
लर्निंग लाइसेंस के लिए सरकार का शुल्क (फीस) 350 रुपये जो की सरकार के विभाग के खाते मेंं जमा होता है
मुख्य(स्थायी) लाइसेंस के लिए शुल्क (फीस) 1000 रुपये जो की सरकार के विभाग के खाते मेंं जमा होता है
कुछ अन्य प्रक्रियों के लिए शुल्क लगता है जो की आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं वहन किया जाता है
ई-मित्र से आवेदन का शुल्क (फीस) 50रुपये है जिसमें से ही आवेदन के लिए कमीशन 42.37 रुपये प्राप्त होता है
नोट -ई-मित्र कियोस्क की जाँच के दौरान यह सामने आया है की कुछ कियोस्क धारक परिवहन विभाग की साईट से सीधे ही एक से अधिक आवेदन कर रहे है ओर फीस का भुगतान स्वयं के बैंक खाते से कर रहे है जो की सही तरीका नहीं है परिवहन विभाग पर आवेदन के लिए जो सुविधा दे रखी है आम-जन(नागरिक) के स्वयं उपयोग के लिए है व्यवसायिक(वाणिज्यिक) के लिए नहीं है क्योंकि यदि कोई अपने बैंक बचत खाते का उपयोग स्वयं लिए नहीं करके व्यवसायिक(वाणिज्यिक) उपयोग के लिए करते है तो बैंक व इनकम-टैक्स विभाग द्वाराउस खाते की जाँच की जाती है जिससे की अनके परेशानियों का सामना करना पड़ता है
ई -मित्र पोर्टल जनसुविधा व व्यवसायिक(वाणिज्यिक) पोर्टल है अत: सभी ई-मित्र से ही आवेदन करे ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी न हो

आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड किये जाने वाले दस्ताववेजों की सूची निम्नानुसार है :-
विकल्प का चयन करें ।
स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के विभिन्न चरण प्रदर्शित होंगे यहां “Home” विकल्प का चयन करें प्रदर्शित स्क्रीन पर आवेदन प्रक्रिया के सभी चरणों के लिए अलग – अलग विकल्पे प्रदर्शित होंगे। अपनी आवश्यरकतानुसार विकल्प का चयन कर शेष कार्यवाही पूर्ण करें।
क्र. सं.
दस्ताावेज का प्रकार
सामान्य निर्देश
1
जन्म-तिथि का प्रमाण
निम्न में से कोई एक -
1. जन्म प्रमाण पत्र
2. स्कूल की अंकतालिका/प्रमाण पत्र/ स्कूल छोडने का प्रमाण पत्र(TC) जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो।
3. पासपोर्ट (प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ)
4. जीवन बीमा पॉलिसी
5. केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप जिसमें Date of Birth अंकित हो।
2
निवास का प्रमाण
निम्न में से कोई एक-
आधार कार्ड (दोनों तरफ से)
मतदाता पहचान पत्र (दोनों तरफ से)
मतदाता सूची
जीवन बीमा पॉलिसी
केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप
पासपोर्ट
मूल निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड मय अतिरिक्त प्रमाण के
3
प्रारूप 1/1A
गैर परिवहन यान/अव्यावसायिक वाहन के लाइसेंस हेतु 40 वर्ष से कम आयु के आवेदक द्वारा प्रारूप 1 में स्वघोषणा करना आवश्यक है एवं 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक एवं व्यावसायिक/परिवहन यान के लाइसेंस बनाने हेतु प्रारूप 1A में चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आवश्यक है
आवेदक स्वयं का फोटो, हस्ता्क्षर एवं दस्तायवेज स्वायं अपलोड कर सकता है इसके अतिरिक्त् यह सुविधा संबंधित परिवहन कार्यालय में भी उपलब्ध है ।
आवेदन करने की प्रक्रिया में प्रदर्शित होने वाले समस्तद चरणों में प्रत्येक विकल्प के साथ आवश्यकतानुसार विकल्प से संबंधित निर्देश आवेदक की सहायता के लिए प्रदर्शित किये गये हैं
वर्तमान में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस आवेदन की सुविधा निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
परिवहन कार्यालय
परिवहन कार्यालयपरिवहन कार्यालयप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुरजिला परिवहन कार्यालय, हनुमानगढजिला परिवहन कार्यालय, डूंगरपुरप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेरजिला परिवहन कार्यालय, बूंदी
जिला परिवहन कार्यालय, दौसा
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, भरतपुरजिला परिवहन कार्यालय, भीलवाडाजिला परिवहन कार्यालय, भिवाड़ीप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बीकानेरजिला परिवहन कार्यालय, धौलपुरजिला परिवहन कार्यालय, नोखाप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, चित्तौडगढ
जिला परिवहन कार्यालय जालोरजिला परिवहन कार्यालय, शाहपुरा(जयपुर)प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुरजिला परिवहन कार्यालय बारांजिला परिवहन कार्यालय, शाहपुरा(भीलवाड़ा)प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटाजिला परिवहन कार्यालय दूदूजिला परिवहन कार्यालय, जैसलमेरप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, उदयपुरजिला परिवहन कार्यालय चौमूंजिला परिवहन कार्यालय, रामगंजमण्डीजिला परिवहन कार्यालय, विद्याधर नगर, जयपुरअतिरिक्त प्रादेषिक परिवहन कार्यालय जगतपुरा, जयपुरजिला परिवहन कार्यालय, सिरोहीजिला परिवहन कार्यालय, सवाई माधोपुरजिला परिवहन कार्यालय केकडीजिला परिवहन कार्यालय, सुजानगढ़जिला परिवहन कार्यालय, प्रतापगढजिला परिवहन कार्यालय, टोंकजिला परिवहन कार्यालय, बांसवाड़ाजिला परिवहन कार्यालय, करौलीजिला परिवहन कार्यालय, ब्यावरउप परिवहन कार्यालय गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर
जिला परिवहन कार्यालय, झालावाडजिला परिवहन कार्यालय, नागौरउप परिवहन कार्यालय लूंणकरनसर, बीकानेरजिला परिवहन कार्यालय, चूरूजिला परिवहन कार्यालय, कोटपूतलीउप परिवहन कार्यालय, हिण्डौनजिला परिवहन कार्यालय फलोदीप्रादेषिक परिवहन कार्यालय, सीकरउप परिवहन कार्यालय, सूरतगढ़उप परिवहन कार्यालय, रिंगसउप परिवहन कार्यालय, भवानीमंण्डीउप परिवहन कार्यालय, सोजतउप परिवहन कार्यालय, सुमेरपुरउप परिवहन कार्यालय, नावाउप परिवहन कार्यालय, डीगउप परिवहन कार्यालय, देवलीजिला परिवहन कार्यालय नोखा
जिला परिवहन कार्यालय नोहरजिला परिवहन कार्यालय खेतडीप्रादेशिक परिवहन कार्यालय दौसाजिला परिवहन कार्यालय श्रीगंगानगरजिला परिवहन कार्यालय डीडवानाजिला परिवहन कार्यालय बाडमेरजिला परिवहन कार्यालय झुंझुनूजिला परिवहन कार्यालय किशनगढप्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवरप्रादेशिक परिवहन कार्यालय पाली
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय
ई-मित्र पर आवेदन प्रक्रिया के चरण
राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
क्र. सं.
प्रक्रिया के चरण
टिप्पणी
1.
ई-मित्र पोर्टल पर लॉग इन होने के बाद TRANSPORT DEPARTMENT की सेवा का चयन करे -

2.
Sarathi- Apply for New Learner License सेवा विकल्प का चयन करें।
3.
स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुनत करने के चरण प्रदर्शित होंगें। यह चरण निम्नानुसार है:-
आवेदन पत्र की पूर्ति किया जाना।
दस्तावेज अपलोड करना ।
नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना।
लर्निंग लाईसेंस टेस्ट हेतु दिनांक एवं समय चयन करना ।
फीस भुगतान ।
यहां “Continue” विकल्प का चयन करें।
4.
“I don’t have any licence” विकल्प का चयन करते हुए “Submit” विकल्प का चयन करें।
5.
लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्ठियां पूर्ण करने के उपरांत “Submit” करें ।
पोर्टल पर आवेदन पत्र Submit करने के लिए confirmation हेतु प्रदर्शित ‘YES’ विकल्प का चयन करें।
YES का चयन करने के उपरांत आपके द्वारा प्रविष्ठ किये गये मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
Acknowledgement Slip प्रदर्शित होगी जिसे प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रखें एवं कार्यालय में प्रस्तुत करें।
स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले Application Number को भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखें
6.
“Next” विकल्प का चयन करें तथा निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति अपलोड करें :-
आयु प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
निवास का प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
फॉर्म 1/1-A (जो लागू हो)
दस्तावेज अपलोड करने के बाद “Confirm” पर क्लिक करें
दस्तावेजों को ग्रे स्केल में स्केन करें ।
फाइल का साईज 1 MB से अधिक नहीं हो।
स्केन फाइल का JPG/JPEG/PDF फॉर्मेट होना चाहिए।
7.
“Next” विकल्प का चयन करें तथा नवीनतम फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर अपलोड करने के बाद “Confirm” पर क्लिक करें
स्केन फाइल का JPG/JPEG फॉर्मेट होना चाहिए।
स्केन फाइल का साईज 10-20 KB से अधिक नहीं हो।
8.
“Next” विकल्प का चयन करें
9.
“Learning Licence Test Slot Booking” विकल्प का चयन करें तथा उपलब्ध दिनांक एवं समय में से अपनी सुविधानुसार लर्निंग लाइसेंस टेस्ट हेतु दिनांक एवं समय का चयन करें।
10.
“Book Slot” तथा “Confirm to Slot Book” विकल्प का चयन करें।
प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आपके द्वारा प्रविष्ठ किये गये मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
चयनित दिनांक एवं समय स्लिप को प्रिन्ट करें।
दस्तावेजों की मूल प्रतियों सहित चयनित दिनांक को समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में संपर्क करें।
11.
“Next” विकल्प का चयन करें।
12.
"Fee Payment" विकल्प का चयन करें।
यहाँ E- Mitra Wallet ऑप्शन चुने और Make Payment करे| पेमेंट करने के बाद आपके Wallet से राशि कट जायेगी और फीस की रसीद प्राप्त हो जायेगी|
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में चयनित दिनांक को निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में अपलोड किये गये दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित हों।
आवेदक को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत प्रक्रिया का कोई चरण अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यालय में उस चरण से संबंधित कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु निर्धारित काउंटर पर उपस्थित होकर उन्हें पूर्ण करवाना होगा ।
कार्यालय में परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा आवेदक के मूल दस्तावेज सत्यापन के पश्चात तत्समय आवेदक को लौटा दिये जायेंगे।
कार्यालय में आपका फोटो एवं हस्ताक्षर capture किये जायेगे।
परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा लर्निंग लाइसेंस टेस्ट हेतु पासवर्ड जारी किया जायेगा जो कि आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर SMS के दवारा प्राप्त होगा।
परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा कार्यालय में टच स्क्रीन कियोस्क पर गोपनीय PIN एवं आवेदक को प्राप्त पासवर्ड प्रविष्ठ कर अपनी देख रेख में लर्निंग लाइसेंस टेस्ट आयोजित किया जायेगा।
लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में सफल होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा आवेदक को लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा।
ड्राइविंग लाइसेन्स के लाभ :-
1. यह राजस्थान के समस्त सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों में व्यक्ति के स्थाई निवास पते के दस्तावेज (Address Proof) के रूप में मान्य है.
2. यह जन्मतिथि के प्रमाणीकरण के रूप में भी मान्य है
3. किसी भी प्रकार के वाहन को चलाने के लिए.
4. किसी भी प्रकार का नया वाहन खरीदने, वाहन का बीमा करवाने के लिए
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